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कानपुर में इत्र व्यापारी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल

कानपुर में इत्र व्यापारी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल

कानपुर, करोड़ों की कर चोरी तथा अघोषित संपत्ति मिलने के मामले में कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रविवार रात को गिरफ्तार करने के बाद पीयूष जैन को सोमवार को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ डीजी जीएसटी की टीम ने 31 करोड़ 50 लाख रुपये की टैक्स चोरी का केस दर्ज कराया है। जीएसटी टीम ने जैन की रिमांड मांगी है। डीजी जीएसटी इंटेलिजेंस टीम का प्रयास अब पीयूष जैन को अपनी रिमांड में लेने का रहेगा। इससे पहले पान मसाला तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े अकूत संपत्ति के मालिक पीयूष जैन को सोमवार को कानपुर में महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। रविवार को गिरफ्तारी के बाद पीयूष जैन रात भर कानपुर के काकादेव थाने में रहा और सुबह जीएसटी टीम कोर्ट में पेश करने अपने साथ लेकर गई। पेशी के बाद कोर्ट में दरवाजा बंद कर जैन की रिमांड को लेकर बहस चली। कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच लंबी बहस चली। बचाव पक्ष ने रिमांड को निरस्त करने की अर्जी दी थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक, भारत सरकार अमरीश टंडन बताया कि कोर्ट ने व्यवसायी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। पीयूष जैन ने स्वीकार किया है कि रिहायशी परिसर से बरामद नकदी बिना जीएसटी के माल की बिक्री से जुड़ी है। जीएसटी की धारा 132 में इन्हें जेल भेजा जा रहा है।

इत्र कारोबारी पीयूष जैन को सोमवार जीएसटी इंटेलीजेंस अहमदाबाद की टीम ने शाम करीब चार बजे रिमांड मजिस्ट्रेट योगिता कुमार के न्यायालय में पेश किया। जीएसटी अधिकारी उसे जैसे ही कोर्ट के अंदर ले गए, दरवाजे बंद कर लिए गए और बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया। जीएसटी के विशेष अभियोजन अधिकारी अंबरीश टंडन ने कोर्ट में समस्त दस्तावेज पेश किए और आरोपित का जेल रिमांड मांगा।इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर मालवीय की ओर से आपत्ति जताते हुए रिमांड निरस्त करने की अपील की गई। दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद रिमांड मजिस्ट्रेट ने विशेष अभियोजन अधिकारी की बात से सहमति जताते हुए पीयूष जैन को चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।न्यायालय ने रिमांड निरस्त करने की बचाव पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया।

तीन साल में अवैध तरीके से बनाए 177 करोड़

जीएसटी इंटेलीजेंस ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन से 177 करोड़ रुपये की बरामदगी दिखायी है।कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक जीएसटी इंटेलीजेंस को यह धनराशि पीयूष के बेडरूम और तीन कबर्ड से मिली है।जांच में पता चला कि पीयूष ने यह धनराशि पिछले तीन से चार साल में अवैध तरीके से कमायी है।बिना इनवायस जारी किए हुए यह पैसा बनाया गया है।जीएसटी ने अवैध तरीके से कमायी गई उक्त धनराशि पर 31.50 करोड़ रुपये टैक्स लगाया है।

इत्र कारोबारी पीयूष जैन को जीएसटी की टीम रविवार देर रात काकादेव थाने लेकर आई। रात भर में थाने में रहा और सुबह होते ही जीएसटी टीम उसे अपने साथ ले गई। मेडिकल कराने के बाद चार बजे पीयूष जैन को रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। जीएसटी की टीम ने इत्र कारोबारी के कानपुर और कन्नौज स्थित आवास व अन्य ठिकानों से 300 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित संपत्ति जब्त की है। इस मामले में रविवार को जीएसटी ने इत्र कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया था।

कागजी लिखित पढ़त के बाद रविवार देर रात पीयूष जैन को काकादेव थाने लाया गया। काकादेव थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक देर रात तीन बजे उसे थाने में केवल पुलिस अभिरक्षा में रखने के लिए लाया गया था। उसे थाना परिसर में स्थित महिला हेल्पलाइन कक्ष में रोका गया। रात में ही उसके लिए गद्दा और कंबल का इंतजाम किया गया। पूरी रात वह सो नहीं सका और करवटें बदलता रहा। सुबह जैसे ही मीडिया को इस बारे में जानकारी मिली कि केसर कारोबारी जैन काकादेव थाने में है वहां पर भीड़ लग गई.

मीडिया के लोगों ने उससे तमाम बाहर बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। इसके बाद सुबह करीब 10:30 बजे जीएसटी की टीम दोबारा कल्याणपुर थाने में पहुंची। इसके बाद दोपहर 12:50 पर जीएसटी की टीम भारी सुरक्षा के बीच उसे अपने साथ ले गई। उसका हैलेट में मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। दोपहर बाद इत्र कारोबारी पीयूष जैन को रिमांड मजिस्ट्रेट कोर्ट योगिता सिंह की कोर्ट में पेश किया गया।

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