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क्या है PM Kisan Maandhan Yojana? हर महीने 3000 रुपये लेने हैं तो तुरंत जानें पूरी डिटेल

क्या है PM Kisan Maandhan Yojana? हर महीने 3000 रुपये लेने हैं तो तुरंत जानें पूरी डिटेल

नई दिल्ली, केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी है। यह सरकारी योजना, छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। चलिए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बुजुर्ग किसानों के लिए पेंशन योजना है। जैसे, किसी सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, ऐसे ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को हर महीने पेंशन मिलती है।

लेकिन, इसके लिए किसानों को पहले योजना के तहत हर महीने किस्तों में सरकार को भुगतान करना होगा, जैसे किसी बीमा योजना आदि में किया जाता है। योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदन करने वाले किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले वह किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है, वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। योजना की शुरुआत धानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को की थी।

3000 रुपये मिलती है पेंशन

योजना के तहत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है। अगर लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को परिवार पेंशन के रूप में 50% पेंशन मिलती है। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।

आवेदक को पहले करना होता है भुगतान

आवेदन करने वाले किसानों को 60 साल की उम्र तक हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का भुगतान करना होता है। एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है।

उदाहरण से समझें

अगर कोई किसान 18 साल की उम्र में योजना के लिए आवेदन करता है तो उसे 60 साल का होने तक प्रति महीने 55 रुपये देने होंगे। वहीं, अगर कोई 40 साल की उम्र में योजना के लिए अप्लाई करता है, उसे 60 साल का होने तक 200 रुपये प्रति महीने देने होंगे।

इसके बाद वह पेंशन के लिए दावा कर सकते हैं। यहां ध्यान रखें पेंशन के लिए प्रति महीना जितना भुगतान किसान द्वारा किया जाता है, उनता ही कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

कहां करें अप्लाई?

इसके लिए कोई भी पात्र किसान अपने पास के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जाकर अप्लाई कर सकता है। यहां अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर जाएं।

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