Online bahis kullanıcılarının %54’ü haftada en az bir kez canlı bahis oynamaktadır; bu oran bahsegel giriş platformunda %63’tür.

Engellemelerden etkilenmemek için bettilt sık sık kontrol ediliyor.

Bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt

OECD raporları, kullanıcıların %52’sinin “kayıp limiti” belirleyen platformları tercih ettiğini göstermektedir; paribahis bu özelliği destekler.

bahsegel giriş bettilt bahsegel bahsegel giriş bahsegel bahsegel giriş bahsegel bettiltguncel.com bettilturk-turk.click bettilt bettilt bahsegel bahsegel bettilt bahsegel giriş

Vice President Election 2022- उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 6 अगस्त को होगी वोटिंग

Vice President Election 2022- उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 6 अगस्त को होगी वोटिंग

नई दिल्ली, चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए इस साल होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। छह अगस्त को इस चुनाव के लिए वोटिंग होगी।

चुनाव के लिए नामांकन पत्र 19 जुलाई तक जमा किए जा सकते हैं। नामांकन की जांच 20 जुलाई को होगी और अंतिम सूची 22 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। इसके अलावा वोटिंग प्रक्रिया 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगी और उसी दिन परिणाम आने की उम्मीद है।

वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। नायडू के उत्तराधिकारी संसद के मानसून सत्र के दौरान कार्यभार संभालेंगे और इसके अध्यक्ष के रूप में उच्च सदन की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाने का भी निर्देश जारी किया है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान संसद में होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस साल, 16वें उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए, इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य शामिल हैं।

इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य होते हैं। चूंकि सभी निर्वाचक संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, इसलिए प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान होगा। यह चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव में किसी को भी वोट दिखाना प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर वोट रद्द हो सकता है। चुनाव आयोग मत को चिह्नित करने के लिए एक विशेष प्रकार का पेन सांसदों को देता है। मतदाता किसी अन्य पेन से मतपत्रों को चिह्नित नहीं कर सकते हैं। किसी अन्य पेन से वोट करने पर वोट अमान्य हो जाएगा।

बता दें कि सत्ता और विपक्ष दोनों ही ओर से अभी तक इस चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। एनडीए की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर अटकलें हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Popular

More like this
Related

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: उत्तर प्रदेश बनेगा ‘ग्लोबल मैनपावर हब’

सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास...

प्रेमानंद महाराज के आश्रम पर सवाल: एक बेटे की मौत, दूसरा कहां है?

Premanand Maharaj Ashram Controversy: वृंदावन स्थित प्रेमानंद महाराज के...

ममता बनर्जी ने भी किया CJP का समर्थन, अभिजीत दिपके के साथ कौन-कौन से दल?

CJP Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे...