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जिस ट्विटर हैंडल की पोस्ट पर जुबैर की गिरफ्तारी हुई वो माइक्रोब्लागिंग वेबसाइट से गायब- दिल्ली पुलिस का दावा

जिस ट्विटर हैंडल की पोस्ट पर जुबैर की गिरफ्तारी हुई वो माइक्रोब्लागिंग वेबसाइट से गायब- दिल्ली पुलिस का दावा

नई दिल्ली,  दिल्ली की एक अदालत ने हिंदू देवता के खिलाफ 2018 में एक ‘आपत्तिजनक ट्वीट’ करने से जुड़े मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की हिरासत की अवधि चार दिन बढ़ा दी है। मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेक करते हैं और नूपुर शर्मा मामले के बाद से चर्चा में रहे थे। इस बीच, दिल्ली पुलिस के सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि वह अज्ञात ट्विटर हैंडल जिससे की गई शिकायत के कारण मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई थी, अब माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर मौजूद नहीं हैं।

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि जिस ट्विटर हैंडल से जुबैर के ट्वीट की शिकायत की गई थी, उसे डिलीट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने कहा है कि उस ट्विटर अकाउंट यूजर की पहचान और उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है ताकि अकाउंट डिलीट करने के कारणों के बारे में पता चल सके। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने कहा कि अंदेशा है कि वह व्यक्ति यह मामला चर्चा में आने के बाद डर गया होगा।

एफआईआर के मुताबिक, हनुमान भक्त (@balajikijaiin) नाम के ट्विटर हैंडल से मोहम्मद जुबैर के ट्वीट को शेयर किया गया, जिसमें जुबैर ने ट्वीट किया था, ‘2014 से पहले हनीमून होटल और 2014 के बाद हनुमान होटल।’ इसके साथ ही एक तस्वीर साझा की गई थी जिसपर साइनबोर्ड पर होटल का नाम “हनीमून होटल” से बदलकर “हनुमान होटल” किया गया दिखाया गया था।

एफआईआर के मुताबिक, ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया, “हमारे भगवान हनुमान जी को हनीमून से जोड़ा जा रहा है जो प्रत्यक्ष रूप से हिंदुओं का अपमान है क्योंकि वह (भगवान हनुमान) ब्रह्मचारी हैं। कृपया इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें।”

बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को मोहम्मद जुबैर को चार दिन की हिरासत में भेज दिया। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक को दिल्ली पुलिस ने साल 2018 में किए गए ट्वीट के जरिये धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त (खुफिया और रणनीतिक अभियान) के.पी.एस.मल्होत्रा ने बताया कि जुबैर के खिलाफ 20 जून को आईपीसी की धारा-153ए और 295ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

 

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