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राष्ट्रपति चुनाव: 3008 है उत्तराखंड बीजेपी विधायकों की वोट वैल्यू, कांग्रेस की 1216; इस तरह तय की जाती है एक विधायक की वोट वैल्यू

राष्ट्रपति चुनाव: 3008 है उत्तराखंड बीजेपी विधायकों की वोट वैल्यू, कांग्रेस की 1216; इस तरह तय की जाती है एक विधायक की वोट वैल्यू

राष्ट्रपति चुनाव के लिए उत्तराखंड में भाजपा विधायकों की कुल वोट वैल्यू 3008 है, जबकि कांग्रेस विधायकों की वोट वैल्यू 1216 बैठ रही है। विधायक आगामी 18 जुलाई को विधानसभा परिसर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की गाइडलाइन जारी कर दी है। एकल संक्रमणीय मत निर्वाचन प्रणाली के तहत होने वाले इस चुनाव में सांसद और विधायक ही भाग लेते हैं।

इसके लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाता है। इसी वर्ष देश की आबादी के आधार पर प्रत्येक सांसद और इसी वर्ष राज्य की आबादी के आधार पर संबंधित राज्य के विधायकों के मत का मूल्य तय होता है। 1971 में उत्तराखंड की कुल आबादी 44,91,239 थी, इस आधार पर उत्तराखंड में प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य 64 बन रहा है। वर्तमान विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या 47 है, इस तरह यहां भाजपा विधायकों की वोट वैल्यू 3008 बैठ रही है।

वहीं कांग्रेस के सभी 19 विधायकों की कुल वोट वैल्यू 1216 है। बसपा के दो विधायकों की कुल वोट वैल्यू 128 है। इसके अलावा तीन निर्दलीय विधायक भी हैं। दूसरी तरफ चूंकि एक सांसद की वोट वैल्यू 700 है, इसलिए उत्तराखंड से राज्यसभा- लोकसभा के सभी आठ सांसदों की वोट वैल्यू 5600 बैठ रही है। चूंकि उत्तराखंड में सभी आठ सांसद भाजपा के हैं, इस तरह उत्तराखंड में भाजपा की संयुक्त वोट वैल्यू 8608 बन रही है।

विधानसभा में पड़ेंगे वोट

राष्ट्रपति चुनाव में विधायक-सांसदों को प्रथम वरीयता क्रम में मतदान करना होगा। सांसद विधायकों को अलग – अलग पर्ची से मतदान करना होगा। सांसद यदि राज्य में मतदान करना चाहते हैं तो उन्हें पूर्व में इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को देनी होगी। इसी तरह विधायक भी यदि दिल्ली या किसी अन्य राज्य की राजधानी में मतदान करना चाहें तो उन्हें भी इसक पूर्व सूचना देनी होगी। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि आवश्यक होने पर 18 जुलाई को देहरादून स्थित विधानसभा भवन में राष्ट्रपति पद क लिए मतदान होगा। विधानसभा सचिव इसके सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाए गए हैं।

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