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नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2020

कोरोना महामारी के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पानी के बिल पर मिलने वाली छूट की योजना को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है. इसके साथ ही घरेलू और कॉमर्शियल ग्राहकों को लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर दिल्लीवासियों को नए साल पर बड़ी राहत दी. केजरीवाल सरकार ने पानी के बिल पर मिलने वाली छूट की योजना को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है. इस योजना से उन सभी उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, जिनके बिल 31 मार्च 2019 तक बकाया हैं. खुद दिल्ली के जल मंत्री ने इसकी घोषणा की.

दिल्ली के जल मंत्री एवं दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन सतेंद्र जैन ने कहा कि दिल्लीवासी कोरोना के चलते इस समय बेहद ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं. इस निर्णय से उन लोगों को बिल चुकाने का मौका मिलेगा, जिन्होंने किसी भी कारण से अभी तक बिल नहीं जमा किया है. हमें उम्मीद है कि इस निर्णय से ऐसे सभी उपभोक्ता फायदा उठा पाएंगे.

अब तक 4.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है और दिल्ली जल बोर्ड को राजस्व के रूप में 632 करोड़ रुपये की आय हुई है. डीजेबी (दिल्ली जल बोर्ड) को मिले 632 करोड़ में से 400 करोड़ से अधिक 4.45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं ने जमा कराए हैं. जबकि 7836 कॉमर्शियल उपभोक्ताओं ने अब तक 232 करोड़ से अधिक जमा किए हैं.

बताया गया कि इस योजना से उन सभी उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, जिनके बिल 31 मार्च 2019 तक बकाया हैं. इस योजना के तहत सभी घरेलू और कॉमर्शियल ग्राहकों को लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी. वहीं, बिल की मूल राशि पर दी जा रही छूट हाउस टैक्स के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बनाई गई कॉलोनी की श्रेणी पर निर्भर करेगा.

आपको बता दें कि E, F, G और H  श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2019 तक के बकाया बिल की मूल राशि में पूरी छूट दी जाएगी. डी श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं को 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जो उपभोक्ता C श्रेणी में आते हैं, उन्हें 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. जबकि A और B श्रेणी के लोगों को पानी के बिल में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. जबकि लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) हर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 31 मार्च 2021 तक पूरी तरह से माफ रहेगा.

वैसे उपभोक्ता, जिन्होंने योजना की शुरुआत के बाद मीटर लगाया है, उन्हें जोनल रेवेन्यू ऑफिस में आवेदन करना होगा. जिसमें अपना नाम, पता, के. नंबर, मीटर का डॉक्युमेंट आदि देना होगा. इसमें लगाए गए मीटर का मीटर नंबर और सर्टिफिकेट शामिल होगा.

यह आवेदनकर्ता अपने आवेदन को ऑफिस में लगे मीटर इंस्टॉलेशन इंटिमेशन बॉक्स में भी डाल सकते हैं. वैसे उपभोक्ता, जिनके पास एक्टिव मीटर नहीं है, वो अपनी पसंद का मीटर दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट www-delhijalboard-nic-in पर मौजूद डीलर्स से लगवा सकते हैं. यह चौथा मौका है, जब दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं को इस छूट का फायदा उठाने के लिए मौका दिया है, ताकि वो दिल्ली जल बोर्ड के वैध उपभोक्ता बन सकें.