रेल हादसे में यात्रियों की मौत पर कितना मुआवजा: जानें IRCTC के ट्रैवल इंश्योरेंस के नियम और क्यों है जरूरी?

रेल हादसे में यात्रियों की मौत पर कितना मुआवजा: जानें IRCTC के ट्रैवल इंश्योरेंस के नियम और क्यों है जरूरी?

नई दिल्ली, भारतीय रेलवे में सफर के दौरान दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। ऐसे में मात्र 45 पैसे खर्च करके यात्री 7 से 10 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सस्ता और जरूरी सुरक्षा कवच है, जो अनहोनी की स्थिति में यात्री के परिवार को आर्थिक सहारा देता है।

मुआवजा किन्हें मिलेगा?

IRCTC द्वारा ट्रैवल इंश्योरेंस का लाभ केवल उन्हीं यात्रियों को दिया जाता है, जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान इस ऑप्शन को चुना हो। यदि किसी यात्री ने टिकट बुकिंग के समय यह सुविधा नहीं ली है, तो उसे मुआवजा नहीं मिलेगा।

कितना मिलेगा मुआवजा?

यदि कोई यात्री ट्रेन हादसे का शिकार होता है, तो उसे या उसके परिजनों को निम्नानुसार मुआवजा दिया जाता है:

यात्री की मृत्यु या स्थायी विकलांगता – ₹10 लाख, आंशिक विकलांगता – ₹7.5 लाख, गंभीर रूप से घायल होने पर – ₹2 लाख, मामूली चोट लगने पर – ₹10,000

कैसे मिलेगा ट्रैवल इंश्योरेंस का लाभ?

जब यात्री IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से टिकट बुक करते हैं, तो उन्हें ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प दिया जाता है। यदि यात्री इसे चुनते हैं, तो सफर के दौरान किसी भी दुर्घटना में इंश्योरेंस कवर प्राप्त होता है।

इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें?

अगर किसी यात्री के साथ ट्रेन दुर्घटना होती है, तो उसके नॉमिनी या परिजनों को 4 महीने के अंदर इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम फाइल करना होता है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाने जरूरी हैं:

IRCTC से मिली इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल्स को संभालकर रखें।

इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस जाकर या ऑनलाइन फॉर्म भरकर क्लेम प्रोसेस शुरू करें।

जरूरी दस्तावेज जमा करें, जिनमें यात्री का टिकट, पहचान पत्र, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस एफआईआर शामिल हैं।

सभी जरूरी कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद मुआवजा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नॉमिनी को मिल जाता है।

नॉमिनी डिटेल भरना क्यों जरूरी?

जब यात्री ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं, तो उन्हें टिकट बुकिंग के समय नॉमिनी डिटेल भरनी होती है। इसमें किसी परिजन का नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और यात्री से उसका संबंध दर्ज करना आवश्यक होता है। इससे दुर्घटना की स्थिति में बिना किसी परेशानी के मुआवजा परिवार को मिल सके।

किन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा?

जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को यह लाभ नहीं मिलेगा।

विदेशी नागरिकों को इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलेगा।

रेलवे काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को यह सुविधा नहीं दी जाती।

क्यों जरूरी है ट्रैवल इंश्योरेंस?

ट्रैवल इंश्योरेंस लेने से ट्रेन यात्रा के दौरान होने वाली अनहोनी के समय परिवार को आर्थिक सहारा मिलता है। यह बेहद सस्ता है और बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए अगली बार जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करें, तो ट्रैवल इंश्योरेंस ऑप्शन को अवश्य सेलेक्ट करें।

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