लापरवाह दिल्लीवालों से सरकार ने 2 दिन में वसूले डेढ़ करोड़, इन गलतियों पर देना होगा 2000 रुपये जुर्माना

लापरवाह दिल्लीवालों से सरकार ने 2 दिन में वसूले डेढ़ करोड़, इन गलतियों पर देना होगा 2000 रुपये जुर्माना

नई दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में ओमिक्रोन के 12 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली में सिर्फ ओमिक्रोन के कुल मामलों की संख्या 79 हो चुकी है। इस बीच दिल्ली में कोरोना प्रोटोकोल का उल्लंघन करने पर लोगों को 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है, बावजूद इसके लापरवाही में कमी नहीं आ रही है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, सिर्फ 2 दिन के दौरान मास्क न लगाने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने समेत कोरोना प्रोटोकोल तोड़ने पर 1.50 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में वसूले जा चुके हैं। इसके साथ ही महामारी एक्ट के तहत 163 लोगों पर एफआइआर भी दर्ज की गई है। जिला अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, पूर्वी दिल्ली में 1245 लोगों पर जबकि उत्तरी दिल्ली में 1445 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। इन सभी पर मास्क नहीं लगाने, शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने और भीड़ बढ़ाने का आरोप था।  यह जानकारी दिल्ली सरकार ने मुहैया कराई है।

गौरतलब हैकि कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, ऐसे में एक बार फिर दिल्ली सरकार की तरफ से जारी कोरोना प्रोटोकोल का सभी को पालन करना अनिवार्य है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे 2000 रुपये का ज़ुर्माना भरना होगा। बावजूद इसके दिल्ली में बड़ी संख्या लोग कोरोना नियमों को तोड़ रहे हैं। बता दें कि कि दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 उल्लंघन करने के संबंध में इस साल 19 अप्रैल से एक नवंबर के बीच तीन लाख से ज्यादा चालान जारी किए। इस बीच दिसंबर में चालान की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसके आंकड़े दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस अक्सर जारी करती रहती है।

मास्क नहीं पहनने पर काटे गए अधिकतर चालान

दिल्ली में लोगों के ज्यादातर चालान मास्क नहीं पहनने के लिए काटे गए हैं, जबकि कुछ चालान सामाजिक दूरी संबंधी नियम के उल्लंघन के चलते काटे गए। इसके अलावा, शराब, पान, गुटखा, तंबाकू समेत अन्य के सेवन के संबंध में जारी किए गए निर्देश को नहीं मानने पर भी चालान किए गए हैं।

अप्रैल से नवंबर तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 1,684 चालान सड़क पर थूकने और 1,464 चालान बड़ी सार्वजनिक सभा या जमावड़ा लगाने के मामले में जारी किए गए।

दिल्ली में लगा है इन पर प्रतिबंध

  • दिल्ली में नहीं मना सकेंगे क्रिसमस और नए साल का जश्न
  • रेस्तरां और बार 50 प्रतिशत के साथ खुलेंगे
  • भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर पूर्ण रोकबिना मास्क दुकानों-बाजारों में नहीं मिलेगी एंट्री
  • मास्क न लगाने पर 2000 रुपये चालान
  • कार में मास्क नहीं लगाने पर भी 2000 रुपये चालान
  • शारीरिक दूरी का पालन न करने पर भी 2000 रुपये फाइन
  • दिल्ली मेट्रो में मास्क न लगाया तो होता है 200 रुपये का चालान
  • थूकने पर भी 2000 रुपये फाइन का प्रावधान है।

गौरतलब है कि देश के तमाम डाक्टर और विशेषज्ञ कह चुके हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने का सबसे अचूक उपाय मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन करना है। मास्क लगाने और शारीरिक दूरी का पालन करने की सूरत में कोरोना से संक्रमित होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। वहीं, कोरोना रोधी टीका लेने के बाद भी कोरोना होने की संभावना बनी रहती है, ऐसे में मास्क लगाना सबसे अचूक उपाय, जिससे कोई भी शख्स खुद के साथ परिवार को भी संक्रमित होने से बचा सकता है।

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