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हरिद्वार, 2 जुलाई 2021

कुंभ हरिद्वार में हुए कोरोना जांच घोटाले में अब एसआईटी ने मुकदमे में एक और धारा 467 बढ़ा दी है। यह धारा गैर जमानती है। जिस कारण अब फर्म और लैब पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। पुलिस ने हाईकोर्ट को दिए जवाब में धारा बढ़ाने की जानकारी दी है। धारा बढ़ने के बाद अब कई अन्य लोगों को मुकदमे में नामजद करने की तैयारी है। कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़े की जांच कर रही एसआईटी ने आरोपी फर्म और लैब के संचालकों के बयान दर्ज करने के बाद अब मुकदमे की विवेचना के अनुसार धाराएं बढ़ाना शुरू कर दिया है।

अभी तक एसआईटी की ओर से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सीएमओ डॉ. शंभू कुमार झा, मेलाधिकारी स्वास्थ्य डॉ. अर्जुन सेंगर और नोडल अधिकारी डॉ. एनके त्यागी के अलावा फर्म मैक्स कॉरपोरेट सर्विस 515, अंसल चैंबर-2 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली और नलवा लैबोरेट्रीज लैब हिसार हरियाणा और डॉ. लाल चंदानी लैब्स के संचालकों से पूछताछ की गई ।

पहले इन धाराओं में हुआ था मुकदमा: महामारी अधिनियम 3, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की 53 धारा, 120 बी, 188, 269, 270, 420, 468 और 471 धाराओं में केस दर्ज हुआ था। लेकिन अब इसमें 467 धारा भी बढ़ा दी गई है।