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लखनऊ, 19 नवंबर 2021

योगी सरकार सरकारी सेवा से रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स के लिए ई-पेंशन प्रणाली को पूरी तरह लागू करने जा रही है। इस व्यवस्था के तहत सेवा के अंतिम छह माह के अंदर ही कार्मिक से उससे संबंधित विवरण ऑनलाइन मांग ली जाएगी। इसके बाद संबंधित जिम्मेदार अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को पेंशन आदेश जारी होने तक की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें। यह व्यवस्था एक अप्रैल 2022 से राज्य में लागू होगी। नई व्यवस्था से राज्य के करीब 14.82 लाख पेंशनर्स जोड़े जाएंगे।

एक अप्रैल से लागू होगी यह नई व्यवस्था

एक अप्रैल से पहले चरण में नये सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इस सुविधा के तहत सेवाएं दी जाएंगी। बाद में पुराने पेंशनर्स का भी डेटा आनलाइन प्रणाली से जोड़ा जाएगा। यह जानकारी सचिव वित्त संजय कुमार ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि पेंशनर्स को अब उनके पेंशन निर्धारण तथा अन्य समस्याओं से संबंधित सूचनाएं मोबाइल मैसेज के माध्यम से जाएगा। मैसेज के साथ एक लिंक भी होगा जिसे खोलकर वह संबंधित सूचना दे देगा। पेंशन से संबंधित सभी अलर्ट हर 15 दिन पर मोबाइल मैसेज के माध्यम से अलर्ट के रूप में भेजी जाएगी। सेवानिवृत्ति के दो माह के अंदर ही पेंशनर्स का पेंशन प्रमाण पत्र (पीपीओ) जेनरेट हो जाएगा।

पेंशन आदेश जारी होने तक की प्रक्रिया की समयसीमा तय होगी

उन्होंने बताया कि पेंशन के लिए आनलाइन आवेदन के साथ ही पीपीओ जारी करने तक की समय सारिणी निर्धारित होगी। ई-पेंशन के तहत आनलाइन विवरण देने के बाद कर्मचारी की भागदौड़ पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन प्रपत्रों का सत्यापन किया जाएगा। पेंशन प्रपत्र आनलाइन ही सिस्टम पर अपलोड कर दिया जाएगा। जिसके बाद पीपीओ जारी करने वाले अधिकारी पेंशन के भुगतान से संबंधित आदेश आनलाइन ही जारी करेंगे। इसके लिए साफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने का काम अंतिम चरण में है। पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा शासन स्तर पर आनलाइन होगा।