हिट एंड रन मामले में मौत पर एक अप्रैल से आठ गुना अधिक मिलेगा मुआवजा, जानें कितनी हो जाएगी मुआवजा राशि

नई दिल्ली,  सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक हिट एंड रन पीडि़तों के स्वजनों को दिए जाने वाले मुआवजे में एक अप्रैल से आठ गुना वृद्धि हो जाएगी। अभी तक यह धनराशि 25 हजार रुपये है जो बढ़कर दो लाख रुपये हो जाएगी। 25 फरवरी को जारी अधिसूचना के मुताबिक, हिट एंड रन मामलों में गंभीर रूप से जख्मी व्यक्ति को मिलने वाला मुआवजा भी 12,500 रुपये से बढ़कर 50 हजार रुपये हो जाएगा।

दिया गया यह नाम 

इस योजना को ‘कंपेंसेशन टू विक्टिम्स आफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट्स स्कीम, 2022’ कहा जाएगा। मंत्रालय ने इस योजना का मसौदा दो अगस्त, 2021 को अधिसूचित किया था। नई योजना 1989 की पूर्व की योजना का स्थान लेगी।

मोटर वाहन दुर्घटना कोष होगी स्‍थापित

योजना के तहत, दावों के शीघ्र निपटारे के लिए मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच और टाइमलाइन समेत विभिन्न पक्षों के लिए उसकी रिपोर्टिग की प्रक्रिया (विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट) भी तय की है। सरकार मोटर वाहन दुर्घटना कोष की स्थापना भी करेगी जिसका इस्तेमाल हिट एंड रन दुर्घटनाओं के मामले में मुआवजा देने और घायलों को इलाज प्रदान करने में किया जाएगा।

2019 में 536 लोगों की मौत

पिछले साल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया था कि 2019 में दिल्ली में हिट एंड रन के मामलों में 536 लोगों की मौत हुई थी और 1,655 लोग घायल हुए थे। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2020 के दौरान देश में कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं जिनमें 1,31,714 लोगों की मौत हुई थी।

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