मुख्तार के बेटे व साले की जमानत रद्द कराने HC पहुंची सरकार, दिया था विवादित बयान

प्रयागराज। विधानसभा चुनाव में विवादित बयान देने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी और गैंगस्टर में आरोपित साले शहजाद अनवर की जमानत रद्द कराने के लिए सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने दोनों को ही सुनवाई की अगली तिथि 21 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी की है।

अब्बास अंसारी के खिलाफ मऊ में दर्ज किया गया था मुकदमा

न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने राज्य सरकार की याचिका की सुनवाई की। अब्बास अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान चुनावी सभा में विवादित बयान दिया था। अब्बास के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मऊ के दक्षिण टोला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

अब्बास को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में जमानत दी है। उप्र सरकार ने जमानत को रद कराने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद के खिलाफ मऊ के दक्षिणी टोला में ही गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज है। हाईकोर्ट से इसमें अनवर को जमानत मिली हुई है। उप्र सरकार ने इसे भी चुनौती दी है।

Share post:

Popular

More like this
Related