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नई दिल्ली, 29 मार्च 2021

दिल्ली में अब उपराज्यपाल की शक्ति पहले से और बढ़ गई है। दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री के अधिकारों को स्पष्ट करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून बन गय है। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गवर्नमेंट ऑफ नैशनल कैपिटल टेरिटरी (संसोधन) बिल, 2021 को मंजूरी दे दी। आपक बता दें कि संसद में इस बिल के पास होने क बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने क बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से विरोध में उतर आई है। आप इसे संविधान विरोधी बिल बता रही है। वहीं पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वो इस बिल का विरोध कोर्ट में करेंगे।

संसदीय सत्र के दौरान बीते बुधवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया गया। भारी हंगामे के बीच इस बिल को सदन में मंजूरी मिल गई। इस दौरान दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने भारी विरोध और हंगामा किय, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब इस बिल ने कनून का रूप ले लिया है।

इस गवर्नमेंट ऑफ नैशनल कैपिटल टेरिटरी (संसोधन) बिल, 2021 के मुताबिक अब दिल्ली विधानसभा के बनाए गए किसी भी कानून में सरकार क मतलब एलजी से होगा। इस कानून के मुताबिक अब दिल्ली में सरकार को उपराज्यपाल को सभी निर्णयों, प्रस्तावों और एजेंडा की जानकारी देनी होगी। इस कानून से एलजी की शक्तियां बढ़ गई है। अगर किसी मुद्दे पर मंत्रिमंडल और एलजी के बीच विवाद है तो वो उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। इस कानून क बाद ब एलजी को शक्तियां मिल गई है कि अगर वो सरकार के किसी फैसले से सहमत नहीं है तो उसे वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं।