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पटना, 24 जुलाई 2021

बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Elections) निष्पक्ष पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग (Bihar State Election Commission) ने तैयारियां तेज कर दी हैं. आयोग  ने मतदान से लेकर मतगणना की प्रक्रिया तक चुनाव के बेहतर संचालन के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर भी कई तरह के खास निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया है.  बता दें कि पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है इसलिए चुनाव पारदर्शी हो इसको लेकर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी महत्वपूर्ण है. इस बार मतदान केंद्र पर पहले की तुलना में कर्मियों की संख्या भी अधिक होगी. इस बीच आयोग ने उम्मीदवारों के लिए भी कई निर्देश जारी किए हैं.

बिहार पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टी का झंडा बैनर इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवारों की खैर नहीं होगी. चुनाव  आयोग ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी कर कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का झंडा और बैनर साथ न रखें. आयोग ने कहा है कि ऐसे उम्मीदवारों की तत्काल प्रभाव से उम्मीदवारी रद्द की जाएगी.

एक ही वाहन के इस्तेमाल की अनुमति
चुनाव आयोग ने इस बार पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को नामांकन के समय एक ही वाहन के इस्तेमाल की अनुमति दी है. उम्मीदवारों को एक से अधिक वाहन के साथ जाने की अनुमति नहीं है. इसके साथ एक ही प्रस्तावक नामांकन के समय मान्य होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के नामांकन को लेकर जारी निर्देश के तहत कोरोना से बचाव को लेकर इस प्रकार के एहतियात बरतने पर जोर दिया है.

कोरोना को लेकर कई गाइडलाइन
चुनाव आयोग ने अपने दिशा निर्देश में ये भी कहा है कि प्रत्याशियों और उनके प्रस्तावकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. वहीं कोरोना संक्रमण के तहत निर्वाचित पदाधिकारी के कक्ष में पर्याप्त जगह होना चाहिए. जारी निर्देश के तहत आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच एवं प्रति चुनाव चिन्ह आवंटन के दौरान निर्वाचित पदाधिकारी के कमरे में सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा. चूंकि कोविडकाल में ये चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में सावधानी आयोग की पहली प्राथमिकता है.