AAP विधायक अमानतुल्ला का बिजनेस पार्टनर भी अरेस्ट, एक करीबी फरार, पढ़िए ACB की छापेमारी के 10 बड़े फैक्ट्स

AAP विधायक अमानतुल्ला का बिजनेस पार्टनर भी अरेस्ट, एक करीबी फरार, पढ़िए ACB की छापेमारी के 10 बड़े फैक्ट्स

नई दिल्ली. दिल्ली वक्फ़ बोर्ड के करप्शन केस(Delhi Waqf Board recruitment corruption case) में गिरफ्तार AAP विधायक अमानतुल्ला खान(AAP MLA Amanatullah Khan) की गिरफ्तारी के बाद और भी धरपकड़ जारी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात एसीबी कार्यालय में लॉकअप न होने के कारण अमानतुल्लाह खान को नजदीकी सिविल लाइंस थाने के लॉकअप में रखा गया। इस बीच आप विधायक अमानतुल्ला खान के बिजनेस पार्टनर हामिद अली को साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। हामिद अली के घर से एक पिस्तौल, कुछ गोलियां और 12 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने तीन FIR दर्ज की हैं। इनमें एक जामिया नगर निवासी 54 साल के हामिद अली पुत्र अब्दुल अली के खिलाफ है। इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। एक अन्य FIR कौशर इमाम सिद्धीकी उर्फ लड्डन निवासी जोगाबाई एक्सटेंशन के खिलाफ आर्म्स एक्ट में दर्ज की गई है। यह अभी फरार है। तीसरी FIR छापेमारी में सरकारी काम में बाधा डालने पर दर्ज  की गई है। इसके आरोपियों की पहचान की जा रही है।

24 लाख रुपए कैश और 2 बिना लाइसेंसी हथियार हुए थे जब्त
1. 
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा(ACB) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में शुक्रवार को ओखला के AAP विधायक अमानतुल्ला खान से जुड़े परिसरों, उनके रिश्तेदारों और करीबियों के यहां छापेमारी की थी। अधिकारियों ने बताया कि सर्चिंग के दौरान 24 लाख रुपये नकद और दो बिना लाइसेंस के हथियार जब्त किए थे।

2. आम आदमी पार्टी ने अपने विधायक की गिरफ्तारी की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को फर्जी मामले और बदनाम करने के लिए भाजपा की एक नई साजिश बताया है। पार्टी ने एक बयान में कहा, “आप विधायक अमानतुल्ला खान को एक फर्जी और पूरी तरह से निराधार मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनके आवास या कार्यालय से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है।”

3. बता दें कि ACB ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में कथित वित्तीय हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में अमानतुल्ला खान को तलब किया था, जिसके खान अध्यक्ष के रूप में प्रमुख हैं। बोर्ड में कथित गड़बड़ी के संबंध में पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है।

4. ACB के बयान में कहा गया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया और सभी मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया। खान पर भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप है। हालांकि खान का आरोप है कि उनसे पहले 24 लोगों की भर्ती की गई थीं। सभी को मेरिट के आधार पर चुना गया था। वहीं, सीईओ ने उन लोगों को भी रखा, जिन्होंने शिकायत की है। वे 2022 का रिकॉर्ड मांग रहे हैं जो हमने दिया है। 2020 में बनी थी राहत कमेटी। इसमें सभी मानदंडों का पालन किया गया है। मेरे खिलाफ 23-24 एफआईआर हैं।

5.ACB के बयान में कहा गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने स्पष्ट रूप से बयान दिया था और ऐसी अवैध भर्ती के खिलाफ ज्ञापन जारी किया था। आगे, यह आरोप लगाया गया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में खान ने भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों के साथ वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध रूप से किराए पर लिया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया है। इसमें दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान(grants in aid ) शामिल है।

6.ACB के एडिशनल पुलिस कमिश्नर मधुर वर्मा ने कहा कि पूछताछ के दौरान मिली जानकारी और ACB द्वारा डेवलप इन्फॉर्मेशन के बेस पर चार स्थानों की तलाशी ली गई थी। इन ठिकानों से करीब 24 लाख रुपये नकद और दो अवैध और बिना लाइसेंस वाले हथियार और कारतूस और गोला-बारूद बरामद किए गए।

7.ACB के बयान में कहा गया है कि खान के आवास के बाहर तलाशी दल पर उनके रिश्तेदारों और विधायक को जानने वाले अन्य लोगों ने हमला किया और एसीबी अधिकारियों की सरकारी ड्यूटी में बाधा पैदा की।

8. ACB के बयान में कहा गया है कि अवैध हथियारों की बरामदगी के संबंध में दक्षिण पूर्व जिले में एसीबी ने दो FIR दर्ज की हैं। एक FIR खान के रिश्तेदारों द्वारा पुलिस दल के साथ मारपीट से संबंधित है।

9.अमानतुल्ला खान से पूछताछ से और उसके खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री और सबूतों के आधार पर शुक्रवार को की गई तलाशी के दौरान बरामदगी के बाद 2020 के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ACB ने गुरुवार को खान को 2020 में दर्ज भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम(Prevention of Corruption Act case registered in 2020) के मामले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था।

10. दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खान ने नोटिस के बारे में ट्वीट किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें बुलाया गया है, क्योंकि उन्होंने एक नया वक्फ बोर्ड कार्यालय बनाया है। इससे पहले, ACB ने उपराज्यपाल सचिवालय(Lieutenant Governor’s Secretariat) को पत्र लिखकर मांग की थी कि खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद से हटाया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ एक मामले में गवाहों को धमकाने से जांच में बाधा उत्पन्न हुई थी। 

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