नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को उनके कथित अपमानजनक ट्वीट के संबंध में उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी केस में जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई के लिए कोई अन्य केस दर्ज की जाती है तो भी उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और एएस बोपन्ना की पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जुबैर को यूपी में दर्ज सभी केस में जमानत के लिए नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 20,000 करोड़ रुपये का जमानत बांड जमा करना होगा।
कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी केस को दिल्ली पुलिस द्वारा जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल जुबैर के खिलाफ दर्ज केस की जांच करेगी। कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज केस की जांच के लिए यूपी सरकार द्वारा गठित यूपी पुलिस की विशेष जांच टीम को भी भंग कर दिया।




