ज्ञानवापी मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, कोर्ट ने कहा- दोनों पक्ष अपनी बात जिला कोर्ट में रखें

ज्ञानवापी मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, कोर्ट ने कहा- दोनों पक्ष अपनी बात जिला कोर्ट में रखें

नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Mosque case) में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। हिन्दू पक्ष ने हलफनामा दाखिल किया है। आज यूपी सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। सुनवाई शाम चार बजे तक चलेगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि निचली अदालत के लिए निर्देश दे सकते हैं। अंतरिम आदेश जारी रहेगा। मामला जिला अदालत में भेजा जाए। सभी पक्षों के हित सुरक्षित रखे जाएंगे। जिला जज को सुनना चाहिए। जिला जज के पास 25 साल का अनुभव है।

मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कहा कि वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगे। अब तक के सभी आदेश निरस्त किए जाएं। अब तक के सभी आदेश कानून के खिलाफ हैं। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समझ गए कि आप क्या चाहते हैं। हमारी तरफ से संतुलन बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। दोनों पक्ष अपनी बात जिला कोर्ट में रखें। हम आदेश नहीं देंगे कि जिला जज किस तरह काम करें।

19 मई को कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त विशाल सिंह ने ज्ञानवापी मस्जिद वीडियो सर्वे पर रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की अदालत को निर्देश दिया है कि जब तक शीर्ष अदालत में आज सुनवाई नहीं हो जाती तब तक आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाए।

गुरुवार को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरशिमा की पीठ को अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने सूचित किया कि दीवानी मुकदमे में हिंदू भक्तों के लिए मुख्य वकील हरि शंकर जैन मामले में निराधार हैं। वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत से मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए लेने का आग्रह किया था।

हिंदू पक्ष के वकील ने किया था शुक्रवार को सुनवाई का अनुरोध
मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने अदालत से कहा कि देश भर में कई मुकदमे हैं, तात्कालिकता है और इसे आज ही सुना जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही आज के लिए लंबित है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर शुक्रवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया।

वकील विष्णु ने कहा कि वे पीठ को आश्वासन दे रहे हैं कि हिंदू पक्ष वाराणसी की दीवानी अदालत में सुनवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। पीठ ने सबमिशन दर्ज किया और आदेश पारित करते हुए दीवानी अदालत को मामले की सुनवाई शुक्रवार तक आगे नहीं बढ़ाने के लिए कहा, जब वह मामले की सुनवाई करेगी।

बता दें कि 17 मई को शीर्ष अदालत ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के अंदर एक क्षेत्र (जहां एक सर्वेक्षण के दौरान एक ‘शिवलिंग’ पाया गया था) की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने मुसलमानों को ‘नमाज’ करने की अनुमति दी थी।

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