सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: OBC आरक्षण के साथ होंगे मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव, शिवराज सरकार की हुई जीत

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: OBC आरक्षण के साथ होंगे मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव, शिवराज सरकार की हुई जीत

भोपाल. मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के OBC आरक्षण के मामले में शिवराज सरकार  को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले पर आज सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानते हुए 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत मध्यप्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में OBC वर्ग को आरक्षण मिलेगा। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% (OBC, SC/ST को मिलाकर) ज्यादा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा-एक सप्ताह के अंदर आरक्षण नोटिफाई किया जाए जिसके बाद अगले एक सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी हो।

कोर्ट के सामने सरकार ने रखी थी ये दलीलें
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने  17 मई को भी सुनवाई की। इस दौरान सरकार के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए OBC आरक्षण देने के लिए 2011 की जनसंख्या के आंकड़े पेश किए थे। जिसमें राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 51% बताई गई। साथ ही अपनी बात रखते हुए कहा था कि अगर इस आधार पर  OBC को आरक्षण मिलता है तो उसके साथ न्याय होगा।

 

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा-आज सत्य की जीत हुई
वहीं OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा ओबीसी आरक्षण पर आज सत्य की जीत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहनजी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अपनी बात को माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यों के साथ रखा। हमारे पक्ष को स्वीकार करने के लिए माननीय न्यायालय का बहुत-बहुत आभार। अब सरकार OBC आरक्षणके साथ चुनाव में जाएगी।

‘ओबीसी वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने वाली कांग्रेस अब कर रही पश्चताप’
गृहमंत्री मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा- #OBC वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने वाली कांग्रेस अब पश्चताप कर OBC वर्ग को टिकट देने के लिए सुझाव मांग रही है। प्रदेश का पिछड़ा वर्ग कांग्रेस की असलियत को अच्छी तरह जानता है।

सीएम शिवराज ने कहा था कि चुनाव तो  ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे
पिछले फैसले में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब प्रदेश में  बिना OBC आरक्षण होंगे इलेक्शन, तो मुख्यमंत्री  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। अभी हमने विस्तृत अध्ययन नहीं किया है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव हों, इसके लिए रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे और पुन: आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों।

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