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बिहार में कोरोना संक्रमण को देख नई गाइडलाइन जारी, नीतीश ने किया ट्वीट, यहां जानें क्या हुए बदलाव

बिहार में कोरोना संक्रमण को देख नई गाइडलाइन जारी, नीतीश ने किया ट्वीट, यहां जानें क्या हुए बदलाव

 पटना: कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड गाइडलाइन में कोई छूट नहीं दी है। नाइट कर्फ्यू समेत सभी वर्तमान पाबंदियों को छह फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। स्कूल-कालेज एवं कोचिंग समेत सभी शिक्षण संस्थान पहले की तरह ही बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों के कार्यालय सिर्फ 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे तथा आनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किया जाएगा। गुरुवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने सभी से विशेष सावधानी बरतने और सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

नई गाइडलाइन में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। अगले 15 दिनों तक भी दुकानें रात आठ बजे तक ही खुली रहेंगी। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। सभी सिनेमाहाल, शापिंग माल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। इसी प्रकार रेस्तरां व खाने-पीने की जगहों को भी 50 प्रतिशत उपस्थिति रखनी होगी। सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा। घर से पैदल या गाड़ी से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इन सभी आयोजनों में 50 फीसद क्षमता या अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।

जारी रहेगी यह पाबंदी

  • – 08 बजे रात तक ही खुली रह सकेंगी दुकानें
  • – 10 बजे रात से सुबह पांच बजे तक नाइट कफ्र्यू
  • – 50 प्रतिशत उपस्थिति सरकारी-निजी कार्यालयों में
  • – 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही चलेंगे रेस्तरां
  • – 50 व्यक्तियों को ही शादी व श्राद्ध में अनुमति
  • – 100 फीसद अनुमति सार्वजनिक वाहनों में

बरात जुलूस व डीजे पर रोक

विवाह समारोह और श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। इसमें डीजे एवं बरात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी। जिला प्रशासन को भीड़-भाड़ वाले इलाकों, सब्जी मंडी, बाजार आदि में कोविड मानकों का सुनिश्चित रूप से अनुपालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन अस्थायी रूप से दुकानें व बाजार बंद करने की कार्रवाई करेगा।

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