Bihar Desk: बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए निर्वाचन विभाग ने नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब हर मतदाता को अपनी जन्मतिथि के आधार पर दस्तावेज जमा करने होंगे। यह नियम विशेष रूप से उन लोगों पर लागू होगा जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में नहीं है या जिनकी जानकारी अपडेट की जा रही है।
जन्मतिथि के अनुसार दस्तावेजों का वर्गीकरण:
1. जन्म 01 जुलाई 1987 से पहले: इन मतदाताओं को केवल गणना प्रपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और नीचे दिए गए 11 दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा:
भूमि या मकान का आवंटन प्रमाण पत्र
पारिवारिक रजिस्टर (राज्य या सक्षम प्राधिकरण द्वारा)
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)
जाति प्रमाण पत्र (SC/OBC/ST)
वन अधिकार पत्र
स्थायी निवास प्रमाण पत्र
मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट
पासपोर्ट
जन्म प्रमाण पत्र
सरकारी संस्था या बैंक द्वारा 1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र
केंद्रीय/राज्य/PSU की नौकरी का पहचान पत्र या PPO
2. जन्म 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच:
अपना गणना प्रपत्र + फोटो + ऊपर बताए 11 दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा
साथ ही माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज भी जरूरी होगा
3. जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद:
गणना प्रपत्र + फोटो के अलावा स्वयं का + माता-पिता दोनों का दस्तावेज देना अनिवार्य होगा
बहू के लिए विशेष निर्देश:
अगर कोई महिला बहू है, तो उसे अपने ससुराल नहीं बल्कि मायके के माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। सास-ससुर का दस्तावेज मान्य नहीं होगा।
2003 की मतदाता सूची में नाम वालों को छूट:
जिनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में पहले से मौजूद है, उन्हें केवल गणना प्रपत्र और पासपोर्ट फोटो जमा करना है। किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी।
अभियान की निगरानी:
बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र में गणना प्रपत्रों का वितरण किया जा रहा है। दस्तावेजों की जांच और सत्यापन भी उसी स्तर पर किया जाएगा।




