गुजरातियों को ठग कहने के मामले में तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 22 सितंबर को कोर्ट में किया तलब

गुजरातियों को ठग कहने के मामले में तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 22 सितंबर को कोर्ट में किया तलब

पटना, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरातियों को ठग कहने के मामले में समन पर अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी किया है. समन में तेजस्वी यादव को 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है.

दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के गुजरातियों को ठग कहने वाले बयान पर अब तक कुल 15 लोगों की गवाही हुई है. इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने एक निजी न्यूज चैनल के तेजस्वी यादव के वीडियो का असली सबूत भी कोर्ट में पेश किया है.बता दें कि बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के ‘रेड नोटिस’ से हटा दिया गया है. जिसके बाद बजट सत्र के समय तेजस्वी यादव ने पटना में कहा था कि मौजूदा स्थिति को देखें तो गुजराती ही ठग हैं. उन्हें भी माफ कर दिया गया है. इस बयान के बाद अहमदाबाद के कारोबारी हरेश मेहता ने अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 21 मार्च को तेजस्वी यादव के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था. हालांकि, तेजस्वी ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा था. तेजस्वी ने कहा था- बैंक लोन देता है और पैसा लेकर विदेश भागने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती. जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है. ये बातें उन्होंने राजद कार्यालय में आयोजित बैठक में कही.

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