इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के मुखिया इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ट्रांजिट बेल दे दी गई है। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर 25 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। रविवार को एंटी-टेरर लॉ के तहत केस दर्ज होने के बाद इमरान ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इमरान पर आतंकवाद से जुड़ा मामला दर्ज किया गया है। जियो न्यूज की तरफ से उनकी जमानत की खबर के बारे में जानकारी दी गई है।
बताया जा रहा था कि इमरान अपनी पार्टी के कई वर्कर्स के साथ फोन पर संपर्क में थे। उन्होंने इस दौरान ही अगले कदम का फैसला किया ताकि वो गिरफ्तारी से बच सके। पाकिस्तान के मीडिया संगठन की तरफ से पहले ही इमरान के भाषणों के प्रसारण पर बैन लगा दिया गया था। इस्लामाबाद में हुई रैली के बाद इमरान की रैली के लाइव टेलीकास्ट को बैन करने का फैसला लिया गया था। इमरान ने रैली में टॉप पुलिस ऑफिसर्स, एक महिला जज, चुनाव आयोग और विपक्षियों पर केस दर्ज करने की धमकी दी थी।




