उत्तरप्रदेश, 21 जुलाई 2021
केंद्रीय मंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी प्रोफेसर की अंतरिम जमानत खारिज कर दी। उसे जेल भेजा दिया। एसआरके महाविद्यालय के प्रोफेसर शहरयार अली की न्यायालय ने मंगलवार को अंतरिम जमानत खारिज कर दी। उसने न्यायालय में जमानत की अर्जी लगाई थी। न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है।
केंद्रीय मंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी प्रोफेसर की अंतरिम जमानत खारिज कर दी। उसे जेल भेजा दिया। एसआरके महाविद्यालय के प्रोफेसर शहरयार अली की न्यायालय ने मंगलवार को अंतरिम जमानत खारिज कर दी। उसने न्यायालय में जमानत की अर्जी लगाई थी। न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है।
विदित हो प्रोफेसर ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की थी। जिससे हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा व्याप्त हो गया था। थाना रामगढ़ में प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में प्रोफेसर ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की शरण ली थी। वहां से उसको कोई राहत नहीं मिली। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए किसी के ऊपर सोशल मीडिया पर टिप्पणी और वह भी महिला पर करने को गलत बताया था।
आरोपी प्रोफेसर ने मंगलवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अनुराग की अदालत में हुई। उन्होंने उसे जेल भेज दिया। सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी, अवधेश शर्मा, नरेंद्र राठौर ने जमानत का विरोध किया था। अब मामले में सुनवाई 26 जुलाई को होगी।