नई दिल्ली, 6जनवरी 2021

केंद्र सरकार धूम्रपान करने के नियमों को सख्त बनाने की तैयारी कर रही है. केंद्र ने 18 साल से 21 साल तक सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के उपभोग की अनुमति देने के लिए उम्र बढ़ाने के लिए एक ड्राफ्ट विधेयक तैयार किया है. इसके अतिरिक्त, तैयार किए गए विधेयक में खुली सिगरेटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने, रेस्तरां और हवाई अड्डों पर धूम्रपान करने वाले कमरों पर प्रतिबंध लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर नियमों के पालन के लिए दंड बढ़ाने का भी प्रस्ताव है.

सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) संशोधन अधिनियम, 2020 का मसौदा तैयार किया है. प्रमुख संशोधनों में से एक धारा 6 (A) के तहत है, जिसने धूम्रपान की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 कर दी है. संशोधन के अनुसार, “कोई भी व्यक्ति, किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा या जिसकी उम्र इक्कीस वर्ष से कम है, और किसी शैक्षणिक संस्थान के सौ मीटर के दायरे में है. सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री, बिक्री के लिए प्रस्ताव या बिक्री की अनुमति नहीं देगा.”

खुली सिगरेट की बिक्री को लेकर भी बदलेगा नियम
सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है. धारा 7 में यह कहते हुए संशोधन किया जा रहा है, “बशर्ते कि सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद में व्यापार और वाणिज्य सील, अक्षत और मूल पैकेजिंग में होगा.”

सरकार ने धूम्रपान करने की कानूनी उम्र से तय आयु से कम के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचने पर जुर्माना बढ़ाने के लिए दो साल की कैद और 1,000 रुपये से लेकर सात साल की जेल और 1 लाख रुपये तक के जुर्माना का भी प्रावधान इस संशोधन में रखा है.

इस बिल में निर्माता और अवैध सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री में कमी का भी प्रावधान है, जिसके तहत 1 साल की जेल और 50,000 रुपये जुर्माना हो सकता है.

अवैध सिगरेट बनाने के जुर्माने के तौर पर दो साल की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. साथ ही, प्रतिबंधित क्षेत्रों में धूम्रपान पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये किया जा रहा है.