अंकिता मर्डर केस में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ीं, SIT ने बढ़ाईं ये धाराएं 

ऋषिकेश, अंकिता मर्डर केस की जांच कर रही एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और देह व्यापार की धाराएं लगाने का फैसला लिया है। पुलिस द्वारा दाखिल में ये धाराएं जोड़ी जाएंगी। एसआईटी के सूत्रों का दावा है कि, मामले में 10 अक्तूबर तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी प्रभारी, डीआईजी पी. रेणुका देवी ने बताया कि हत्यारोपियों पर सख्ती की जा रही है। 

साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दोनों साथियों सौरभ भाष्कर और पुलकिल गुप्ता पर यौन उत्पीड़न की धारा 354 (क) और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम एक्ट की धारा-5 बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि, कब्जे में लिए मुकदमे से संबंधित साक्ष्य परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं।

एसआईटी का कहना है कि, गंगा भोगपुर स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में कार्यरत अंकिता की हत्या मामले की जांच अब अंतिम चरण में है। न्यायालय में मजबूत पैरवी के लिए एसआईटी की ओर से जांच रिपोर्ट को पुख्ता किया जा रहा है। सूत्राें की मानें तो एसआईटी ने हत्या से जुड़े सभी प्रमुख सबूत एकत्रित कर लिए हैं। 

अंकिता भंडारी से  जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत जिसे सीएफएसएल भेजा
अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को जांच के लिए केंद्रीय फॉरेंसिक लैब (सीएफएसएल) चंडीगढ़ भेजा गया है। वहां भेजे गए साक्ष्यों में ऑडियो, वीडियो, मोबाइल स्क्रीन शॉट और सीसीटीवी फुटेज शामिल हैं। डीएनए और विसरा की जांच स्थानीय फॉरेंसिक लैब में होगी। 

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